दल-बदल विरोधी कानून

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन

संदर्भ

  • राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के दो-तिहाई से अधिक सांसदों ने भारतीय जनता पार्टी में विलय का निर्णय लिया है, जिससे दलबदल विरोधी कानून के अनुप्रयोग पर प्रश्न उठे हैं।

दलबदल विरोधी कानून क्या है?

  • “आया राम गया राम” वाक्यांश भारतीय राजनीति में 1967 में लोकप्रिय हुआ जब हरियाणा के विधायक गया लाल ने एक ही दिन में तीन बार दल बदला।
  • दलबदल विरोधी कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) को राजनीतिक दलबदल रोकने हेतु 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया।

संवैधानिक अयोग्यता [अनुच्छेद 102(1) एवं 191(1)]

  • किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाएगा यदि वह:
    • केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है।
    • सक्षम न्यायालय द्वारा अस्वस्थ मस्तिष्क घोषित किया गया है।
    • दिवालिया है और उसका निस्तारण नहीं हुआ है।
    • भारत का नागरिक नहीं है, या विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, या विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करता है।
    • संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है।

दलबदल विरोधी कानून की विशेषताएँ

  • दलबदल के आधार पर अयोग्यता: किसी राजनीतिक दल से संबंधित विधायक अयोग्य होगा यदि वह:
  • (i) स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, या
  • (ii) सदन में अपनी पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करता है/मतदान से अनुपस्थित रहता है।
  • यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति प्राप्त कर ली हो या मतदान/अनुपस्थिति को 15 दिनों के अंदर पार्टी द्वारा अनुमोदित कर दिया जाए तो वह अयोग्य नहीं होगा।
  • स्वतंत्र सदस्य सदन में निर्वाचित होने के बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे। नामित सदस्य नामांकन के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल से जुड़ते हैं तो अयोग्य होंगे।
  • सदस्य को सदन से अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष/सभापति के पास होता है।

अपवाद

  • दसवीं अनुसूची में प्रारंभिक रूप से दो अपवाद दिए गए थे:
  • यदि ‘विधायक दल’ के एक-तिहाई सदस्य अलग होकर नया समूह बनाते हैं।
  • यदि उनके ‘राजनीतिक दल’ का किसी अन्य दल में विलय हो जाए और उसके दो-तिहाई सदस्य इसे अनुमोदित करें।
  • हालाँकि, पहला अपवाद (एक-तिहाई विभाजन) को 2003 में कानून को सशक्त बनाने हेतु हटा दिया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय

  • किहोटो होलोहन बनाम ज़ाचिल्लू (1992): दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता पर अध्यक्ष के निर्णय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं।
  • केशम मेघचंद्र सिंह बनाम स्पीकर, मणिपुर (2020): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अयोग्यता याचिका पर निर्णय हेतु अध्यक्ष को अधिकतम तीन माह का समयसीमा है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

  • निर्णय में विलंब: कई मामलों (जैसे कर्नाटक, मणिपुर) में निर्णय महीनों या वर्षों तक टलते रहे, जिससे सरकार की स्थिरता प्रभावित हुई।
  • पक्षपात के आरोप: अध्यक्ष/सभापति प्रायः सत्तारूढ़ दल से होते हैं, जिससे पक्षपातपूर्ण निर्णय की आशंका रहती है।
  • सीमित न्यायिक हस्तक्षेप: यद्यपि न्यायिक समीक्षा संभव है, परंतु न्यायालय सामान्यतः अध्यक्ष के निर्णय के बाद ही हस्तक्षेप करते हैं।
  • विधायकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध: यह कानून सांसदों/विधायकों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने से हतोत्साहित करता है, जिससे सदन में अभिव्यक्ति और अंतरात्मा की स्वतंत्रता सीमित होती है।
  • कठोर व्हिप प्रणाली: पार्टी व्हिप गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जारी किए जाते हैं, जिससे दल के भीतर बहस और असहमति की गुंजाइश घटती है।
  • सामूहिक दलबदल की संभावना: दो-तिहाई अपवाद बड़े पैमाने पर दलबदल को “विलय” के नाम पर वैध बना देता है, जिससे कानून की मंशा कमजोर होती है। विधि आयोग (170वीं रिपोर्ट) और अनेक विद्वानों ने तर्क दिया है कि यह कानून राजनीतिक दलबदल को पूरी तरह रोकने में विफल रहा है और इसमें सुधार की आवश्यकता है।

निष्कर्ष एवं आगे का मार्ग

  • दलबदल विरोधी कानून ने राजनीतिक अस्थिरता को कम करने में सहायता की है, परंतु इसके क्रियान्वयन में कमियाँ और अतिरेक इसके लोकतांत्रिक उद्देश्य को कमजोर करते हैं।
  • सुधार आवश्यक हैं ताकि दल अनुशासन और जवाबदेही में संतुलन बने, निष्पक्ष निर्णय सुनिश्चित हों, तथा आंतरिक दलगत लोकतंत्र को बढ़ावा मिले जिससे भारत की संसदीय व्यवस्था सुदृढ़ हो।

Source: TH

 

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